लहरपुर: बिना परमिट प्रतिबंधित लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, वन विभाग ने लगाया ₹56 हजार का जुर्माना
लहरपुर: बिना परमिट प्रतिबंधित लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, वन विभाग ने लगाया ₹56 हजार का जुर्माना
सीतापुर/लहरपुर। वन विभाग की टीम ने नियमित गश्त के दौरान तंबौर-रेउसा मार्ग पर बिना वैध परमिट के प्रतिबंधित लकड़ी ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान वाहन चालक और मौके पर मौजूद लोगों से लकड़ी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या परिवहन परमिट प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
वन विभाग ने पूछताछ के आधार पर इस मामले में ठेकेदार फुरकान पुत्र इरफान निवासी ग्राम दतूनी, सुनील कुमार पुत्र अगने निवासी ग्राम मुडीला तथा दोड़े पुत्र सुरुजी निवासी ग्राम घूसे पुरवा, थाना तंबौर से पूछताछ की। हालांकि, संबंधित लोग भी लकड़ी के परिवहन से जुड़े आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके।
वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद वन विभाग ने संबंधित लोगों पर 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उपवन क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि बरामद लकड़ी आम, गूलर और जामुन के पेड़ों की है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुल पांच पेड़ों की अवैध कटान की गई थी। फिलहाल वन विभाग यह भी जांच कर रहा है कि लकड़ी किस स्थान से काटी गई और इस अवैध कटान में किन-किन लोगों की संलिप्तता रही।
वन विभाग का कहना है कि अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और बिना परमिट लकड़ी के परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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